जयपुर. बीवीजी कंपनी के नगर निगम पर बकाया 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले बीस करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने से जुडे़ मामले में आरोपी राजाराम गुर्जर ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका पेश की है. जिस पर हाई कोर्ट की एकलपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी. एसीबी कोर्ट ने गत 13 सितंबर को राजाराम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
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जमानत याचिका में कहा गया कि प्रकरण में एसीबी को किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. एसीबी ने अपने स्तर पर ही प्रकरण में भ्रष्टाचार होने की धारणा बना रखी है. याचिकाकर्ता ने न तो किसी काम के बदले किसी व्यक्ति से रिश्वत मांगी है और न ही वह किसी को अनुचित लाभ देने की स्थिति में है. इसलिए प्रकरण भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत बनता ही नहीं है.