जयपुर.परिपत्र के अनुसार साल 2020-21 के बजट की विभिन्न मदों जैसे कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कम्प्यूटर अनुरक्षण, स्टेशनरी, मुद्रण एवं लेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय और पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में 70 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा. साथ ही पीओएल मद में स्वीकृत प्रावधान के विरुद्ध व्यय को भी 90 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा.
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त निरंजन आर्य ने बताया कि सरकार को कोविड-19 महामारी की चुनौती से लड़ने के लिए राज्य के सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग करना होगा. सभी विभागों और कार्यालयों में कुशल प्रबंधन अपनाते हुए मितव्ययता बरतने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि महामारी के कारण राजकीय व्यय के विनियमन के लिए पूर्व में जारी किए गए मितव्ययता परिपत्रों की निरंतरता में यह दिशा-निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किए जा रहे हैं. इकोनॉमी क्लास में ही हवाई यात्रा कर सकेंगे. अधिकारी परिपत्र के अनुसार शासकीय कार्याें के लिए की जाने वाली यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा. यथा संभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाएंगी. हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे. एक्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. विमान किराए पर लेना तथा राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर भी पूरी तरह प्रतिबंध होगा.
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नए वाहन एवं अन्य उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध...
परिपत्र में नए वाहनों की खरीद प्रतिबंधित की गई है. कोविड- 19 महामारी की रोकथाम, उपचार तथा पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक सामग्री एवं उपकरण को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की मशीनरी, साज-सामान, औजार, संयंत्र और अन्य नई वस्तुओं की खरीद नहीं की जा सकेगी. केवल योजनाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की ही खरीद की जा सकेगी.
नए कार्यालयों की स्थापना पर रोक...