जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के उस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है, जिसमें एकलपीठ ने 18 नवंबर से हाईकोर्ट के मुकदमों की कॉज लिस्ट को छापने और उसका वितरण करने पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है.
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील समदडिया की अपील पर दिए. अपील में कहा गया कि कॉज लिस्ट के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर आदेश जारी किया जा सकता है. जिसे जारी करने की शक्ति केवल मुख्य न्यायाधीश को ही है.
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