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Pocso Special Court Rajasthan : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - POCSO special court sentenced 20 years in jail

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत अदालत क्रम तीन महानगर प्रथम (Accused Raped Minor) नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.

accused raped minor
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

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Published : Apr 29, 2022, 11:08 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष (pocso special court rajasthan ) अदालत क्रम तीन महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि अभियुक्त दूर के रिश्ते में पीड़िता का मामा लगता है. मामले में पीड़िता की मां ने 8 जुलाई 2017 को शिप्रा पथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया कि वह अपनी 13 साल की बेटी को सुबह स्कूल छोड़ने गई थी.

पढ़ें:Rape with minor girl in Jodhpur: डेढ़ साल से युवक कर रहा था बालिका का शोषण, मामला दर्ज

दोपहर को जब वह बच्ची को स्कूल वापस लेने गई तो वह बाहर नहीं निकली. इस पर उसने स्कूल स्टाफ से पूछताछ तो स्टाफ ने बताया कि एक युवक अपने आपको पीड़िता का मामा बता रहा था और छोटे भाई के बीमार होने का बहाना बनाकर उसे साथ ले गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई (jaipur police in action) करते हुए पुलिस ने 31 अगस्त को अभियुक्त को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त पीड़िता को किराए के कमरे में रखता था और उसके साथ आए दिन संबंध बनाता था.

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