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राजस्थान हाईकोर्ट में नाइट कर्फ्यू के खिलाफ याचिका पेश, 9 अप्रैल को सुनवाई

प्रदेश में गहलोत सरकार की ओर से कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. नाइट कर्फ्यू के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है. जिस पर संभवत: 9 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है.

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राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Apr 6, 2021, 10:22 PM IST

जयपुर. राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश में लगाए गए नाइट कर्फ्यू के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है. जिस पर संभवत: 9 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है.

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सुनील कुमार की ओर से पेश इस जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने गत 4 अप्रैल को कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की है. प्रदेश में उपचुनाव को लेकर की जा रही रैलियां और धार्मिक कार्यक्रमों में इन गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है. वहीं, नाइट कर्फ्यू लगाने से प्रदेश के आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं. इससे बेहतर है कि राज्य सरकार रात की जगह सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू लगाए.

वहीं, सभी प्रदेशवासियों को मास्क लगाने को लेकर शिक्षित और पाबंद किया जाए. याचिका में कहा गया कि प्रदेश पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंच रही है. याचिका में गुहार की गई है कि नाइट कर्फ्यू हटाया जाए. साथ ही सभी वयस्कों का टीकाकरण किया जाए.

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