जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की पीजी सीटों पर एडमिशन के लिए की गई पहले राउंड की काउंसलिंग एवं सीटों के आवंटन को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए बढ़ाई 89 सीटों को भी शामिल करते हुए नए सिरे से काउंसलिंग करें. यह आदेश न्यायाधीश एसपी शर्मा ने कमेंद्र सिंह और अन्य की याचिका को मंजूर करते हुए दिए.
अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह रोस्टर के अनुसार एमसीआई की ओर से बढ़ाई सीटों पर ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दे सकती है. अदालत ने कहा कि दूसरी काउंसलिंग में यदि स्टूडेंट्स को सामान मेडिकल कॉलेज आवंटित होता है तो उसका एडमिशन वहीं बरकरार रखा जाए और यदि वह प्रवेश से बाहर होता है तो उसकी फीस लौटाई जाए. साथ ही अदालत का कहना है कि प्रवेश में पारदर्शिता रखी जाए और रोस्टर के संबंध में स्टूडेंट्स को भी सूचना मुहैया कराई जाए.