जयपुर. महानगर के सत्र न्यायालय-प्रथम ने पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए हैं कि वह अवैध शराब से जुड़ें मामले में अदालती आदेश के बावजूद केस डायरी पेश नहीं करने वाले श्याम नगर थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करें. इसके साथ ही अदालत ने बिना केस डायरी ही आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश आरोपी मनीराम की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की लापरवाही या हठधर्मिता के कारण जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई टालकर किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता. अदालत ने थानाधिकारी को केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन केस डायरी पेश नहीं की गई.