राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

केस डायरी पेश नहीं करने पर थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

सत्र न्यायालय-प्रथम ने पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए हैं कि वह अवैध शराब से जुड़ें मामले में अदालती आदेश के बावजूद केस डायरी पेश नहीं करने वाले श्याम नगर थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करें. इसके साथ ही अदालत ने बिना केस डायरी ही आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश, Rajasthan News
थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

By

Published : Aug 14, 2021, 5:34 PM IST

जयपुर. महानगर के सत्र न्यायालय-प्रथम ने पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए हैं कि वह अवैध शराब से जुड़ें मामले में अदालती आदेश के बावजूद केस डायरी पेश नहीं करने वाले श्याम नगर थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करें. इसके साथ ही अदालत ने बिना केस डायरी ही आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश आरोपी मनीराम की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की लापरवाही या हठधर्मिता के कारण जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई टालकर किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता. अदालत ने थानाधिकारी को केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन केस डायरी पेश नहीं की गई.

यह भी पढ़ेंःहेरिटेज निगम की पहल : मेयर मुनेश गुर्जर खुद कर रही RTI प्रकरणों की सुनवाई

पुलिस की ओर से जानबूझकर निहित स्वार्थों के लिए समय पर केस डायरी पेश नहीं करने पर अवांछित गतिविधियों और भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलने की संभावना बन जारी है. बता दें, श्याम नगर थाना पुलिस ने हाल ही में बिना लाइसेंस देशी शराब के 58 पव्वे रखने के आरोप में मनीराम को गिरफ्तार किया गया था. आरोपी के खिलाफ श्याम नगर थाने में ही चार अन्य एफआईआर दर्ज होने के अलावा बगरू और मुहाना थाने में भी प्रकरण दर्ज हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details