जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद स्कूल की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश भारती जोशी की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने अदालत को बताया कि अजमेर के कोटडा स्थित सरकारी स्कूल की पांच बीघा भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था. इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने गत 28 फरवरी को याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को अजमेर कलक्टर के समक्ष अभ्यावेदन देने और कलेक्टर को तीन माह में मौके से अतिक्रमण हटाने को कहा था.