जयपुर.प्रदेश में निजी कॉलेजों के लिए नई पॉलिसी जारी की गई है. बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस पॉलिसी को जारी किया है. नई पॉलिसी के तहत अब उच्च शिक्षा विभाग ने विकास प्राधिकरण वाले जिलों जयपुर, अजमेर और जोधपुर में प्राइवेट कॉलेजों के लिए भूमि मापदंड को 4 हजार वर्ग मीटर से घटाकर 2 हजार वर्गमीटर कर दिया है.
बता दें कि इस नई पॉलिसी में संभाग स्तर पर कॉलेजों के लिए भूमि के मापदंड 3 हजार वर्ग मीटर किया गया है. इसी के साथ नई पॉलिसी के तहत निजी कॉलेजों में कई नए नियम भी जोड़े गए हैं. अब एक ही समिति की ओर से संचालित एक से अधिक कॉलेजों को आवेदन करने पर संविलियन की अनुमति दे दी जाएगी. टीएसपी क्षेत्रों में चल रहे कॉलेजों के भवन और स्टाफ संबधित कमियों को समय पर दूर नहीं करने पर पहले जो पैनल्टी लगती थी सरकार ने उनको 2020-21 सत्र में पेनल्टी में 50 फीसदी छूट देने की बात कही है.