जयपुर.फाइनेंशियल ईयर की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च की है. अगर किसी का भी बिजली का बिल इस अवधि में एक लाख रुपये से अधिक होगा तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा. ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
एक लाख रुपये से ज्यादा बिजली का बिल आने पर भरना होगा आयकर रिटर्न दरअसल, सामान्य तौर पर एक लाख से ज्यादा बिजली का बिल भरने वाले अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं. लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां बिजली का बिल घर में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से आता है जिसकी कोई आय नहीं होती है. कई घरों में बिल माता-पिता, सास-ससुर, साले या पत्नी के नाम से भी आता है. जो उनका रिटर्न नहीं भरते हैं.
बता दें कि अब चाहे बिल किसी के नाम से भी आए लेकिन एक लाख रुपये से ज्यादा का बिल आने पर रिटर्न भरना जरूरी होगा. कुछ मामलों में तो बिजली का बिल मृत व्यक्तियों या पुराने मकान मालिकों के नाम से भी आता है. ऐसे में लोगों को बिजली के कनेक्शन अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना होगा.
वहीं इस साल के इनकम टैक्स के रिटर्न भरने में 20 दिन से भी कम समय बचा है. निर्धारित समय के बाद रिटर्न भरने वालों से पेनल्टी वसूल की जाएगी. अगर पैन कार्ड से लिंक में दिक्कत पाई गई तो भी रिटर्न फाइल नहीं होगा.