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बिल्डर्स की मुख्य योजना में गरीबों के आवास 10 प्रतिशत तक करने का प्रावधान प्रस्तावित

बिल्डर्स को अब ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लोगों को अपनी मुख्य आवासीय योजना या उससे 800 मीटर दायरे में ही आशियाना देना होगा. राज्य सरकार सीएम आवास योजना के प्रावधानों में जल्द ही ये बड़ा बदलाव करने जा रही है. हालांकि इस तरह के संशोधन को लेकर बिल्डर्स से कोई राय नहीं लेने के चलते, यूडीएच मंत्री को आपत्ति पत्र भी भेजा गया है.

CM Housing Scheme
सीएम आवास योजना

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Published : May 14, 2021, 7:34 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री जन आवास योजना में नीति संबंधी फैसलों के लिए हाल ही में प्रमुख सचिव यूडीएच की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मौजूदा प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला लिया गया है. इसका प्रस्ताव यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भेज दिया गया है. इसमें प्रमुख रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए आवासों की संख्या 7.5 से बढ़ाकर 10% करना प्रस्तावित है.

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इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना में बड़ा बदलाव किया जा रहा है. इन दोनों श्रेणियों के लोगों को आवास भी बिल्डर्स की मुख्य आवासीय योजना या उससे 800 मीटर दायरे में देने का प्रावधान निर्धारित किया जाएगा. इससे गरीब लोगों की आबादी इलाके में बनने वाले बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में ही रहने की उम्मीद पूरी हो सकेगी.

हालांकि, अभी ग्रुप हाउसिंग योजना में बिल्टअप एरिया के अनुपात का 7.5 प्रतिशत फ्लैट्स गरीबों के लिए आरक्षित रखने होते हैं. इसके बदले बिल्डर को 0.75 बीएआर बतौर अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का फायदा बिना कोई शुल्क दिए उपलब्ध कराया जाता है. हालांकि मुख्य आवासीय योजना या इसके नजदीक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी को 10 प्रतिशत तक आवास उपलब्ध कराने के इस संशोधित प्रस्ताव को बिल्डर्स व्यावहारिक नहीं बता रहे.

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