जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नेत्रहीन नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले अभियुक्त राजेन्द्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि नेत्रहीन पीड़िता का परिवार और अभियुक्त ब्रहमपुरी थाना इलाके में एक ही मकान में किराए पर रहते थे. अभियुक्त ने जुलाई 2018 को पीड़िता को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसकी जानकारी परिजनों को देने पर जान से मारने की धमकी दी.