राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

नेत्रहीन नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास - दुष्कर्मी को सजा

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नेत्रहीन नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

raped in Jaipur, जयपुर न्यूज
नेत्रहीन नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

By

Published : Jan 9, 2020, 8:01 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नेत्रहीन नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले अभियुक्त राजेन्द्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि नेत्रहीन पीड़िता का परिवार और अभियुक्त ब्रहमपुरी थाना इलाके में एक ही मकान में किराए पर रहते थे. अभियुक्त ने जुलाई 2018 को पीड़िता को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसकी जानकारी परिजनों को देने पर जान से मारने की धमकी दी.

पढ़ें- कोटा: रिश्वतखोर एएसआई को कोर्ट ने भेजा 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में

वहीं दुष्कर्म के चलते पीड़िता गर्भवती हो गई. पीड़िता ने शर्म के मारे घटना की जानकारी अपने पिता को भी नहीं दी. वहीं उसकी विवाहिता बड़ी बहन के घर आने पर उसने अपने गर्भवती होने और दुष्कर्म की जानकारी दी. इस पर पीड़िता के पिता ने 6 अक्टूबर 218 को ब्रहमपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया. वहीं बाद में पीड़िता ने संतान को भी जन्म दिया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details