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JDA प्रवर्तन दस्ते ने 15 बीघा जमीन पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

जयपुर विकास प्राधिकरण का पीला पंजा जोन 13 और जोन 10 में अवैध निर्माण पर पड़ा. प्रवर्तन दस्ते ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए 15 बीघा भूमि पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. साथ ही, जोन 5 में सड़क सीमा से भी अतिक्रमण हटाए गए. जेडीए के प्रवर्तन शाखा ने जोन 13 क्षेत्राधिकार आगरा रोड पर कानोता थाने के सामने करीब 5 बीघा निजी खातेदारी जमीन पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही थी.

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जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने 15 बीघा जमीन पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

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Published : Feb 16, 2021, 4:56 AM IST

जयपुर.जयपुर विकास प्राधिकरण का पीला पंजा जोन 13 और जोन 10 में अवैध निर्माण पर पड़ा. प्रवर्तन दस्ते ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए 15 बीघा भूमि पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. साथ ही, जोन 5 में सड़क सीमा से भी अतिक्रमण हटाए गए. जेडीए के प्रवर्तन शाखा ने जोन 13 क्षेत्राधिकार आगरा रोड पर कानोता थाने के सामने करीब 5 बीघा निजी खातेदारी जमीन पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां जेडीए की अनुमति के बिना ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. जिसे प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया.

इसके अलावा जोन 13 में ग्राम हरीरामपुरा में करीब 4 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने के लिए बनाई गई बाउंड्री वॉल, पिलर और अन्य अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई. वहीं, जोन 10 के क्षेत्राधिकार आगरा रोड पालडी मीणा में गंदे नाले के पास करीब 6 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. यहां बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण को राजस्व स्टाफ की निशानदेही पर हटाया गया.

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इन कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने के चलते निजी खातेदारों के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए भी लिखा गया. साथ ही, संबंधित खातेदार से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरुद्ध सहकारिता रजिस्ट्रार को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए भी लिखा गया. इसके अलावा जेडीए के प्रवर्तन शाखा ने जोन 5 में किंग्स रोड एवरेस्ट विहार कॉलोनी में रोड सीमा पर करीब 15 स्थानों से अतिक्रमण हटाए. यहां तारबंदी, लोहे के एंगल, जालियां लगाकर बनाए गए लोन आदि को हटाते हुए, रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया.

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