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JDA की कार्रवाई: 8 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल, 5 मंजिला अवैध निर्माण को किया सील - rajasthan news

जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए ग्राम कानोता में 5 बीघा और आगरा रोड पर तांबी फार्म हाउस के पीछे करीब 3 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया. साथ ही गोपालपुरा बाईपास पर श्री गोपाल नगर और श्याम नगर में 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सील किया गया.

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अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई

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Published : Dec 23, 2020, 3:06 AM IST

जयपुर. जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए ग्राम कानोता में 5 बीघा और आगरा रोड पर तांबी फार्म हाउस के पीछे करीब 3 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया. साथ ही गोपालपुरा बाईपास पर श्री गोपाल नगर और श्याम नगर में 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सील किया गया.

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन शाखा ने जोन 13 के क्षेत्राधिकार बस्सी तहसील के ग्राम कानोता में मुख्य आगरा रोड पर करीब 5 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया. यहां ग्रेवल डामर की सड़कें, बाउंड्री वॉल, बिजली के खंभे, पत्थरगड़ी और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया. इसी तरह आगरा रोड ताम्बी फार्म हाउस के पीछे करीब 3 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण किए गए थे.

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जिसे राजस्व स्टाफ की निशानदेही पर जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया. कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने पर गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर, खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया. संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियम अनुसार खर्चा वसूली और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसाइटी के विरुद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए लिखे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई.

उधर, जोन 5 क्षेत्राधिकार जनपथ रोड पर श्याम नगर में 446.66 वर्ग गज और गोपालपुरा बायपास श्री गोपाल नगर में 300 वर्ग गज पर बिना जेडीए की अनुमति और स्वीकृति के सेट बैक और बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर पांच मंजिला व्यवसायिक अवैध निर्माण किया गया था. इस संबंध में जेडीए एक्ट के तहत नोटिस भी दिए गए थे. बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी रखा गया. ऐसे में जेडीए एक्ट की धारा 34 के के अंतर्गत सीलिंग की कार्रवाई की गई.

इसके अलावा स्वेज फार्म पर करीब 1000 वर्ग गज भूमि पर अस्थाई अतिक्रमण को हटाते हुए 10 करोड़ की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. वहीं जोन p.r.n. के क्षेत्राधिकार हीरा नगर विस्तार में 30 फीट चौड़े आम रास्ते पर गेट लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर रखा था. इस गेट को खुलवाकर रास्ता सुचारू किया गया.

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