जयपुर.कोटा में मां बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक और कोटा रेंज आईजी को 24 जून तक इस पूरे घटना से जुड़े अनुसंधान की तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रावली पेश करने के आदेश दिए हैं. आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस महेश चंद शर्मा ने यह आदेश दिए हैं.
आयोग ने कोटा में घटित इस घटना को बेहद निंदनीय और मानवीय मूल्यों को चोट पहुंचाने वाली घटना बताया है. जस्टिस महेश चंद शर्मा की एकल पीठ ने अपने आदेश में समाचार पत्रों में छपी घटना का हवाला भी दिया और कहा, कि इस शर्मसार करने वाली इस घटना को पढ़कर हृदय में चोट पहुंची. उन्होंन अपने आदेश में लिखा कि अपराधी बेटे ने अपनी मां का अश्लील फोटो वायरल करते समय यह भी नहीं सोचा कि इस कोरोना के संकट के समय जब सभी धर्मों के लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि यह कोरोना संकट समाप्त हो जाए और संपूर्ण जनमानस को राहत के प्राप्ति हो.