जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अवकाश पर रहने पर सीआरपीएफ में तैनात कांस्टेबल को बर्खास्त करने पर केन्द्रीय गृह सचिव, सीआरपीएफ के विशेष आईजी, डीआईजी और कमांडेट सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश नागरमल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 10 जनवरी 2012 को 3 दिन का अवकाश लेकर बीमार मां को देखने आया था. बीच रास्ते में उसे पता चला कि उसकी नानी का देहांत हो गया है. जिसके कारण याचिकाकर्ता की मां की तबीयत अधिक खराब हो गई. जिसके चलते वह तय समय पर वापस जाकर बटालियन में अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं कर सका. वहीं, इसी कारण उसे 21 अप्रैल 2012 को बर्खास्त कर दिया गया.