जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया के बेटे भंवर सिनोदिया के अपहरण और हत्या के मामले में गवाह जोराराम चौधरी की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश जोराराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय भारती ने अदालत को बताया कि घटना से जुड़े एक अन्य चश्मदीद गवाह याचिकाकर्ता भागचंद चोटिया की पिछले दिनों हमलावारों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. याचिकाकर्ता की जान को भी समान खतरा है, ऐसे में उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने को कहा है.
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याचिका में कहा गया कि पूर्व में उसे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन मार्च 2019 में चुनाव का हवाला देते हुए उसकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया. अगस्त 2019 में प्रकरण के दो आरोपियों की आजीवन सजा हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद सितंबर 2019 में याचिकाकर्ता ने सुरक्षा के लिए याचिका पेश कर दी थी, लेकिन उसे अब तक सुरक्षा नहीं मिली है. गौरतलब है कि जमीनी विवाद के चलते 9 मार्च 2011 को भंवर सिनोदिया की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी.