जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, एसीएस कार्मिक, एसीएस वन, एसीएस खेल और स्पोर्ट्स काउंसिल को नोटिस जारी कर पूछा है कि शूटिंग की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति से वंचित क्यों किया जा रहा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को भर्ती की कैटेगिरी ए में शामिल करने को कहा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश मानिनि कौशिक की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने खेल मेडल विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के संबंध में वर्ष 2017 में नियम बनाकर वर्ष 2020 में नियमों में संशोधन किया. जिसके तहत वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों को उपाधीक्षक और एसीएफ सहित कैटेगिरी ए के पदों पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया.