जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बायोलॉजी विषय के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 की अंतिम चयन सूची जारी करने पर लगी रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश आरती शर्मा और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने बायोटेक्नोलॉजी के साथ एमएससी करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के साक्षात्कार में शामिल नहीं किया है. जबकि पूर्व की भर्तियों में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी को एमएससी बायोलॉजी के समान ही माना गया है.