जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग व्याख्याता भर्ती 2014 में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाली महिला को सामान्य वर्ग में शिफ्ट करते हुए खाली हुए एससी महिला पद पर याचिकाकर्ता को एक माह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश ज्योति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
हाईकोर्ट ने दिए व्याख्याता के पद पर एक माह में नियुक्ति के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग व्याख्याता भर्ती 2014 में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाली महिला को सामान्य वर्ग में शिफ्ट करते हुए खाली हुए एससी महिला पद पर याचिकाकर्ता को एक माह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं.
याचिका में वकील राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि आरपीएससी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग व्याख्याता के 46 पदों पर वर्ष 2014 में भर्ती निकाली थी. आयोग की ओर से जारी प्रथम परिणाम में याचिकाकर्ता चयन सूची में थी. लेकिन दूसरे परिणाम में उसे चयन से बाहर कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि एक अन्य आरक्षित वर्ग की महिला के अंक सामान्य वर्ग से अधिक आए हैं. ऐसे में इस महिला को सामान्य वर्ग के पद पर स्थानांतरित किया जाए. जिसके चलते याचिकाकर्ता का चयन हो सके. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अधिक अंक लाने वाली महिला को सामान्य वर्ग के पद पर स्थानांतरित करते हुए खाली हुए पद पर याचिकाकर्ता को एक माह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं.