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दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं देने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में दिव्यांग अधिनियम के तहत मल्टीपल डिसएबिलिटी वाले अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश मोहम्मद शाहिद की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High court
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Mar 31, 2021, 10:21 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में दिव्यांग अधिनियम के तहत मल्टीपल डिसएबिलिटी वाले अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश मोहम्मद शाहिद की याचिका पर दिए.

हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता गीतेश जोशी ने अदालत को बताया कि दिव्यांग अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में दिव्यांगों को पांच कैटेगरी में कुल 4 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाता है. याचिकाकर्ता को द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में दिव्यांग के मल्टीपल डिसएबिलिटी वर्ग में उत्तीर्ण किया गया था.

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वहीं, काउंसलिंग के समय कुल दिव्यांग आरक्षण का लाभ सिर्फ नेत्रहीन और मूक-बधिर वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दिया गया. इसके साथ ही मल्टीपल डिसएबिलिटी वर्ग के अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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