जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में दिव्यांगों को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने ये आदेश सैय्यद मुन्नवर हसन और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने बताया कि राज्य सरकान ने नर्स ग्रेड द्वितीय के छह हजार 35 पदों पर मई 2018 में भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ता दिव्यांगों के दिव्यांग श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक होने पर विभाग ने उसके दस्तावेजों का भी सत्यापन कर लिया.