जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे मंडल के तत्कालीन सदस्य बीएल मेहरड़ा और दलाल वकील शशिकांत को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह ने यह आदेश आरोपियों की जमानत याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिए. इससे पहले 14 जुलाई को अदालत ने राजस्व मंडल के तत्कालीन सदस्य सुनील कुमार शर्मा को जमानत दी थी.
याचिकाओं में कहा गया कि एसीबी की कार्रवाई में याचिकाकर्ताओं से कोई रिकवरी नहीं हुई है. इसके अलावा एसीबी की ट्रांसक्रिप्ट में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि याचिकाकर्ताओं ने रिश्वत राशि की मांग की है.