जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह गत 18 सितंबर को डीओपी की ओर से जारी परिपत्र के आधार पर दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण का लाभ दें.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रतिभा भटनागर की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में नए नियम बनाकर दिव्यांग आरक्षण को तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया है.