जयपुर.आर्थिक अपराध मामलों की विशेष एसीजेएम अदालत ने कपड़े की कतरन निर्यात दिखाकर रेडिमेड कपड़ों पर करीब 3 करोड़ 14 लाख रुपए का ड्रा बैक लेने वाले अभियुक्त राधा वल्लभ गुप्ता, पंकज जसोरिया, पुनीत खुटेंटा और हरि सिंह को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएल ताखर ने अदालत को बताया कि 3 फरवरी 2009 को डीआरआई ने अभियुक्तों के 2 कंटेनरों की जांच की थी. इनमें कपड़ों की कतरनें भरी हुई थी. जबकि बिल रेडिमेड कपड़ों के थे. इन कंटेनरों को मलेशिया निर्यात करना था.