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जयपुरः फर्जी कर में छूट लेने वाले व्यापारियों को 6 साल की सजा, 6 लाख जुर्माना

आर्थिक अपराध मामलों की विशेष एसीजेएम अदालत ने कपड़े की कतरन निर्यात दिखाकर रेडिमेड कपड़ों पर करीब 3 करोड़ 14 लाख रुपए का ड्रा बैक लेने वाले 4 अभियुक्तों को 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्तों पर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर कोर्ट आदेश , Jaipur Court order

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Published : Oct 11, 2019, 8:55 PM IST

जयपुर.आर्थिक अपराध मामलों की विशेष एसीजेएम अदालत ने कपड़े की कतरन निर्यात दिखाकर रेडिमेड कपड़ों पर करीब 3 करोड़ 14 लाख रुपए का ड्रा बैक लेने वाले अभियुक्त राधा वल्लभ गुप्ता, पंकज जसोरिया, पुनीत खुटेंटा और हरि सिंह को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएल ताखर ने अदालत को बताया कि 3 फरवरी 2009 को डीआरआई ने अभियुक्तों के 2 कंटेनरों की जांच की थी. इनमें कपड़ों की कतरनें भरी हुई थी. जबकि बिल रेडिमेड कपड़ों के थे. इन कंटेनरों को मलेशिया निर्यात करना था.

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वहीं, डीआरआई को जांच में पता चला कि अभियुक्तों ने कपड़ों का फर्जी निर्यात दिखाकर 3 करोड़ 14 लाख रुपए का ड्रा बैक प्राप्त किया है. इस पर डीआरआई ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

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