जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खान आवंटन घूसकांड के आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को राहत देते हुए उन्हें तीन माह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में ईडी कोर्ट की ओर से दिए आदेश को रद्द कर दिया है.
अदालत ने ईडी कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वह आरोपी के पासपोर्ट को सुपुर्दगी पर छोड़े और चाहे तो अपने स्तर पर आवश्यक शर्तें तय कर दे. वहीं अदालत ने आरोपी सिंघवी को कहा है कि विदेश जाने के तीन माह में वापस लौट आएं. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश अशोक सिंघवी की याचिकाओं पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने अदालत को बताया कि उसका पुत्र और पुत्री यूएसए के स्थाई निवासी है. उसकी बेटी चिकित्सक होने के चलते यहां नहीं आ सकती है. इसके अलावा बेटे के विवाह की बात चल रही है. ऐसे में उसे तीन माह के लिए यूएसए जाने की अनुमति दी जाए.
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जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर प्रकरण में ईडी कोर्ट में ट्रायल चल रही है. ऐसे में यदि आरोपी को विदेश जाने की अनुमति दी गई तो वह वापस नहीं लौटेगा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी सिंघवी को तीन माह के लिए यूएसए जाने की अनुमति दी है.