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MLA हॉर्स ट्रेडिंग केस: SOG ने पेश की FR, कोर्ट ने संजय जैन सहित अन्य को रिहा करने के दिए आदेश

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Published : Aug 7, 2020, 8:18 PM IST

Updated : Aug 7, 2020, 9:53 PM IST

राजस्थान में सियासी संकट के बीच हर दिन नए मामले सामने आ रहे है. इस बीच शुक्रवार को विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में एसओजी ने तीनों मामलों में क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर एफआर पेश कर दी है. वहीं अदालत ने मामले में संजय जैन, भरत मालानी और अशोक सिंह को रिहा करने के आदेश दिए हैं.

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SOG ने पेश की FR

जयपुर. विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में एसओजी ने तीनों मामलों में क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर एफआर पेश कर दी है. वहीं अदालत ने मामले में संजय जैन, भरत मालानी और अशोक सिंह को रिहा करने के आदेश दिए हैं.

एसओजी की ओर से एफआर (फाइनल रिपोर्ट) पेश कर कहा गया कि मामले में उनका क्षेत्राधिकार नहीं बनता है. ऐसे में केस को बंद किया जा रहा है. एफआर (फाइनल रिपोर्ट) संख्या 47 में परिवादी इंस्पेक्टर विजय राय भी अदालत में पेश हुए.

वहीं रिहा किए लोगों की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि एसओजी ने कोई अपराध नहीं माना है. ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संजय जैन सहित तीनों को रिहा कर दिया है.

पढ़ेंःविधायक खरीद-फरोख्त मामला: ACB ने प्रोडक्शन वारंट पर संजय जैन को किया गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार आरोपी संजय जैन को एसीबी ने विशेष न्यायालय में पेश किया. एसीबी की ओर से आरोपी से पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस अभिरक्षा की मांग की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को 10 अगस्त तक पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया है.

Last Updated : Aug 7, 2020, 9:53 PM IST

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