जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में उद्योगों की सुगम स्थापना और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 और रिप्स-2014 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी है. इसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस मंजूरी से निवेशकों को उद्यम स्थापना के लिए विभिन्न पैकेज का लाभ मिल सकेगा. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 में 'डॉ. बीआर अंबेडकर एससी-एसटी उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज' के तहत अब निवेश सीमा 50 फीसदी तक घटाई गई है. अधिकतम अनुदान को एलिजिबल फिक्सड केपिटल इंवेस्टमेंट के 150 फीसदी से बढ़ाकर 200 फीसदी किया गया है.
साथ ही 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष 5 फीसदी ब्याज अनुदान (अधिकतम 25 लाख रुपए) और 15 फीसदी कैपिटल सब्सिडी (अधिकतम 2 करोड़ रुपए) दी जाएगी. एससी-एसटी उद्यमियों के लिए विशेष इंक्यूबेशन सेंटर चलाए जाएंगे. इस पैकेज का लाभ लेने के लिए एससी-एसटी उद्यमियों का प्रोपराइटरशिप फर्म में शत-प्रतिशत और पार्टनरशिप फर्म एवं प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में न्यूनतम 51 फीसदी पूंजी निवेश होना आवश्यक होगा.
जेम्स एंड ज्वैलरी सर्विस और हैल्थ केयर को थ्रस्ट सेक्टर में जोड़ा
अति पिछड़ा, पिछड़ा और जनजाति क्षेत्रों में निवेश पर रिप्स-2019 के तहत डॉ. बीआर अंबेडकर एससी-एसटी उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज की भांति उद्यमियों को सभी लाभ दिए जाएंगे. जैम्स एण्ड ज्वैलरी के क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए इसे भी रिप्स-2019 के सेवा क्षेत्र में जोड़ा गया है. हैल्थ केयर सेक्टर और एपीआई (एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंटस) को भी रिप्स-2019 के थ्रस्ट सेक्टर में जोड़कर प्रोत्साहन दिया गया है.
90 फीसदी रोजगार अनुदान