जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मरने वाले व्यक्तियों की पार्थिव देह का कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने के लिए राज्य के नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष से 34 करोड़ 56 लाख रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है.
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गहलोत ने कोविड जनित मृत्यु के मामलों में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ससम्मान अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव देह को चिकित्सालय से श्मशान अथवा कब्रिस्तान तक निशुल्क ले जाने तथा अंतिम संस्कार पर होने वाला समस्त व्यय नगरीय निकायों द्वारा वहन किए जाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को आदेश जारी कर दिए हैं.
जारी आदेश के अनुसार जिस अस्पताल क्षेत्र में कोविड जनित मृत्यु हुई है, वहां अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस, शव वाहन या मोक्ष वाहिनी की व्यवस्था संबंधित नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी. यदि परिजन दाह संस्कार पैतृक स्थान पर (निकाय के क्षेत्र से बाहर) करवाना चाहते हैं तो ऐसे मामलों में जिस निकाय के क्षेत्राधिकार में मृत्यु हुई है, वे जिला कलक्टर को सूचित कर एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे.
साथ ही अंतिम संस्कार स्थल ग्रामीण क्षेत्र होने की स्थिति में अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग संबंधित उपखंड अधिकारी के स्तर पर की जायेगी. स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप एम्बुलेंस, शव वाहन अथवा मोक्ष वाहिनी के साथ ही अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है.