जयपुर.सीएम अशोक गहलोत की ओर से स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, नगरीय विकास विभाग ने राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के क्रम में नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों और भवनों की साल 2019-20 तक की बकाया लीज राशि और अन्य बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट के लिए विभाग की ओर से 21 जनवरी, 2021 को जारी की गई अधिसूचना की निरंतरता में छूट की अवधि बढ़ा दी है.
बता दें, कोविड-19 महामारी के कारण पूर्व में जारी अधिसूचना का लाभ नगरीय निकायों के कई भवन स्वामियों की ओर से नहीं उठाया गया था. पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को इस छूट के लिए पुनः नहीं खोला जाएगा और उनकी जमा राशि भी नहीं लौटाई जाएगी. इस छूट के संबंध में आदेश जारी करने से पहले स्वायत्त शासन विभाग को इसकी विधिक विधीक्षा करवानी होगी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों के हित में एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋणों की अदायगी के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है. उन्होंने योजना की बढ़ी हुई अवधि के क्रम में 9.45 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है.