जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेश की जनता के लिए 13 सितम्बर को जन सम्पर्क पोर्टल की शुरूआत करने का बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को जन सम्पर्क पोर्टल लॉन्च करेंगे. गहलोत सरकार देश में पहली राज्य सरकार होगी, जो सूचना के अधिकार को इतना सशक्त करेगी.
इसके तहत अब प्रदेश के 13 विभागों में 23 विभिन्न जानकारियों के लिए लोगों को विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और ना ही उनको आरटीआई लगाने के फेर में पड़ना होगा. क्योंकि अब हर जानकारी महज एक क्लिक पर आम जनता को मिल जाएगी और राजस्थान इस तरह की जानकारियां देने वाला प्रदेश का पहला राज्य बन जाएगा.
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दरअसल, लगातार शिकायतें आ रही थी कि सरकारी फायदे विभाग या योजना के जरिए किसे दिए गए और कितने दिए गए. इसकी जानकारी महज अधिकारीयों की फाइलों में बंद रहती थी. चाहे नि:शुल्क दवा का फायदा हो या राशन का फायदा, किसे मिला. किस किसान को कितनी कर्जमाफी मिली, इसकी जानकारी भी आम तौर पर नही मिल पाती थी. ऐसे में सिविल सोसायटी और डीओआईटी की ओर से 15 अफसरों की टीम ने आठ महीने में इस पोर्टल को तैयार किया है.
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल सरकार और प्रदेश के आमजनों के बीच एक ऐसा सरल और सुगम माध्यम है, जिसके द्वारा आमजन सरकार से संबंधित अपनी किसी भी परेशानी या समस्या के बारे में बेझिझक सरकार को बता सकते हैं. इससे ना सिर्फ आमजन को उनकी परेशानियों का समाधान मिलता है. साथ ही इससे सरकार की आमजन के प्रति संवेदनशीलता का भी परिचय मिलता है.
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शिकायत दर्ज करवाने के तरीके
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आमजन घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं ज़िला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों की स्थापना भी की गई है. ई-मित्र कियोस्क पर भी आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं.समस्या समाधान को और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन 181 भी शुरू की गई है. इस हेल्पलाइन पर सरकारी कामकाज से जुड़ी समस्या बताकर समाधान करवाया जा सकता है.
दर्ज शिकायतों के निस्तारण की जानकारी फोन कॉल पर देने के साथ ही पोर्टल पर भी फीडबैक की व्यवस्था की गई है.
इस पर आप पाएंगे-
1. बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा.
2. पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा.
3. सिटीजन कॉल सेंटर (181) पर फ़ोन के माध्यम से शिकायतों को दर्ज कराने और उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा .
4. स्मार्टफोन धारकों के लिए नेटिव एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा.
5. दर्ज प्रकरणों में समुचित समाधान न होने पर प्रत्येक माह के निर्धारित गुरुवार को सम्बंधित विभाग के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की सुविधा.
– पंचायत समिति स्तरीय राजस्थान सम्पर्क केंद्र पर माह के प्रथम गुरुवार को (उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में)
– पंचायत समिति स्तरीय सुनवाई से संतुष्ट न होने पर जिला स्तरीय राजस्थान सम्पर्क केंद्र पर माह के द्वितीय गुरुवार को (जिला कलक्टर की अध्यक्षता में)
– जिला स्तरीय सुनवाई से संतुष्ट न होने पर चयनित प्रकरणों में राज्य स्तर पर सुनवाई |