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मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में CCTV लगाना अनिवार्य, नहीं लगाने पर होगी कार्रवाई

जयपुर में अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप के साथ ही अब मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य हो गया है. जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसपर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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जयपुर में दुकान और बिल्डिंग में CCTV अनिवार्य

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Published : Dec 13, 2020, 4:43 PM IST

जयपुर. राजधानी में लगातार बढ़ती अपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से आला अधिकारियों ने तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप के साथ ही अब मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश जारी किए हैं. वहीं जो लोग इस आदेश की अवहेलना करेंगे, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर में दुकान और बिल्डिंग में CCTV अनिवार्य

जयपुर पुलिस ने नवंबर महीने में लोगों को सीसीटीवी लगाने के लिए प्रेरित करते हुए विशेष अभियान भी चलाया था. जिसमें प्रत्येक थाने के थाना अधिकारी ने मुख्य बाजारों और इसके साथ ही मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रह रहे लोगों को सीसीटीवी लगाने के लिए कहा था.

इसको लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए राजधानी के मुख्य बाजारों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल, पेट्रोल पंप, एटीएम के साथ ही अब मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. इसको लेकर पुलिस कमिश्नरेट से एक आदेश जारी किए गए हैं.

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साथ ही 15 दिन का एक विशेष अभियान चलाकर लोगों को आदेश की जानकारी देने के साथ ही सीसीटीवी लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. धारा 144 के अंतर्गत यह आदेश जारी किए गए हैं और यदि 15 दिन बाद कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि पुलिस ने इससे पहले सीसीटीवी लगाने को लेकर एक अभियान चलाया था लेकिन लॉकडाउन के चलते अभियान को रोक दिया गया था. वहीं अब एक बार फिर से इस अभियान को एक नए सिरे से शुरू किया गया है.

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