जयपुर. राजधानी में लगातार बढ़ती अपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से आला अधिकारियों ने तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप के साथ ही अब मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश जारी किए हैं. वहीं जो लोग इस आदेश की अवहेलना करेंगे, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
जयपुर पुलिस ने नवंबर महीने में लोगों को सीसीटीवी लगाने के लिए प्रेरित करते हुए विशेष अभियान भी चलाया था. जिसमें प्रत्येक थाने के थाना अधिकारी ने मुख्य बाजारों और इसके साथ ही मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रह रहे लोगों को सीसीटीवी लगाने के लिए कहा था.
इसको लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए राजधानी के मुख्य बाजारों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल, पेट्रोल पंप, एटीएम के साथ ही अब मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. इसको लेकर पुलिस कमिश्नरेट से एक आदेश जारी किए गए हैं.