जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर के खिलाफ WhatsApp पर भ्रामक मैसेज वायरल मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने थाने में दर्ज मामले में दंडात्मक कार्रवाई मामले में दायर की गई याचिका का निपटारा होने तक रोक जारी रखी है. वहीं, अदालत ने मामले में एजी को भी आगामी तारीख पर सहयोग करने के लिए कहा है. जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश लोकेन्द्र सिंह की याचिका पर मंगलवार को दिया है.
अदालत ने कहा कि यह मामला उस पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिस पर आरोप है कि उसने जैसलमेर की होटल में एमएलए के इकट्ठा होने के दौरान उनके फोन सर्विलांस पर होने की खबर फैलाई थी. ऐसे में मामले में अब एजी अदालत को सहयोग करें. वहीं, प्रार्थी की ओर से कहा गया कि मामले में उसके खिलाफ धारा 505(1) (बी) और 505 (2) का आरोप नहीं बनता है.