जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने बिना अधिकार भूमि के पट्टे जारी करने के मामले में सूरजगढ़ नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेश कुमार शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा और न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने यह आदेश सुरेश कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सूरजगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन था. उसने नए चेयरमैन को चार्ज देने से पहले 24 अगस्त 2015 को भूमि आवंटन को लेकर कुछ पट्टों पर हस्ताक्षर किए थे. उसकी ओर से ना तो किसी से रिश्वत मांगी गई और ना ही कोई गबन किया गया बल्कि संबंधित लोगों को भूमि का आवंटन पहले ही हो चुका था.