जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतापनगर थाना पुलिस की ओर से यूरिया को मादक पदार्थ मैथलिन डायोक्सि बताकर युवक को गिरफ्तार करने के मामले में नाराजगी जताई है. अदालत ने युवक को जमानत पर रिहा करते हुए आदेश की कॉपी उचित कार्रवाई के लिए डीजीपी को भेजी है.
अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे जांच अधिकारी एसआई सुंदर लाल पर कार्रवाई के संबंध में निर्णय लें. वहीं,अदालत ने सरकारी वकील को कहा है कि वह आरोपी की रिहाई के लिए आवश्यक कदम उठाए. न्यायाधीश एसपी शर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश आयुष कुमार श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर दिए.
जमानत अर्जी में कहा गया कि गत 27 मई को मिली एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता से जब्त की गई वस्तु जांच में यूरिया निकली है, जबकि पुलिस ने इसे मादक पदार्थ एमडी बताकर गिरफ्तारी किया था. ऐसे में जांच अधिकारी को उसकी रिहाई के लिए निचली अदालत में प्रार्थना पत्र भी पेश करना चाहिए था.