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22 जिलों में पंचायत उपचुनाव की घोषणाः EVM से सरपंच के तो मतपेटी से होंगे वार्ड पंचों के चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 22 जिलों के 50 सरपंच, 8 उपसरपंच और 71 वार्ड पंचों के पद पर चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है. आयोग ने इन 22 जिलों में कोरोना संक्रमण के कम होते केसों के मद्देनजर चुनाव कार्यक्रम जारी किया है.

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Published : Jul 8, 2021, 7:51 PM IST

Updated : Jul 8, 2021, 7:59 PM IST

राज्य निर्वाचन आयोग, rajasthan panchayat by-election announced
राज्य निर्वाचन आयोग

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय उप चुनाव कार्यक्रम जारी के बाद प्रदेश के 22 जिलों के 50 सरपंच, 8 उपसरपंच और 71 वार्ड पंचों के पद पर चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार सरपंच के चुनाव ईवीएम मशीन से कराए जाएंगे, जबकि वार्ड पंचों के चुनाव मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे. वहीं, चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही इन जिलों के संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

बता दें, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरु, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली ,कोटा, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर में उप चुनाव होंगे.

आयोग की ओर से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव के दौरान कोविड-19 संक्रमण बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है. निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के संबंध में केन्द्र / राज्य सरकार और आयोग की ओर से जारी की गई गाइडलाइनों की पूर्ण रूप से पालना करें.

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प्रदेश के 22 जिलों में होने वाले उप चुनाव की घोषणा के बाद 25 जुलाई को सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा मतदान. मतदान समाप्ति के तुरंत बाद 25 जुलाई को ही मतगणना होगी. वहीं, उप सरपंच का चुनाव 26 जुलाई को होगा.14 जुलाई को लोक सूचना जारी होगी, जबकि 19 जुलाई को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे.

वहीं, 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि उसी दिन को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं. 20 जुलाई को ही नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. इसके बाद 25 जुलाई को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा. मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी.

उधर, उपसरपंच का चुनाव 26 जुलाई को होगा. सरपंच पद के चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे, जबकि वार्ड पंचों के चुनाव मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे.

जिन स्थानों पर उप चुनाव होना है, वहां के मतदाताओं के टीकाकरण हेतु प्राथमिकता के आधार पर शिविर का आयोजन कर मतदाताओं को टीका लगाने हेतु भी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) को निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त मतदान दलों में भी ऐसे कार्मिकों को ही नियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं, जिनको कोरोना टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी हो.

वहीं, उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे.

Last Updated : Jul 8, 2021, 7:59 PM IST

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