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जयपुर: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास - पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और दो लाख रुपए जुर्माने का दंड दिया है. अभियुक्त ने पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर बेसुध किया और फिर बगरू के पास एक कमरे में दुष्कर्म किया.

Posco court
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Published : Nov 16, 2021, 8:29 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आरिफ मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता 12 जनवरी, 2019 को अपने मामा के पास सो रही थी. रात को उसके ममेरे भाई का दोस्त अभियुक्त उसके पास आया और कुछ खाने के लिए दिया. जिसे खाकर पीड़िता बेसुध हो गई. इसके बाद अभियुक्त उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर बगरू टोल के पास एक कमरे में ले गया.

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सुबह होने पर दोनों बस में बैठकर जयपुर आ गए. यहां अभियुक्त ने पीड़िता को एक कमरे में रखा और दुष्कर्म किया. वहीं अगले दिन कुछ रिश्तेदार आकर उन्हें दूदू थाने ले गए. दूसरी ओर पीड़ित पक्ष की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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