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जाली नोट रखने वाले अभियुक्त को ढाई साल की सजा

जाली नोट मामलों की अदालत ने एक विशेष फैसला सुनाया है. अदालत ने जाली नोट रखने वाले अभियुक्त को ढाई साल की सजा सुनाया है. इसके साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Nov 4, 2019, 9:34 PM IST

जयपुर.जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने जाली नोट रखने वाले अभियुक्त वीरामराम विश्नोई को ढ़ाई साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि जालोर के करडा थाना पुलिस ने अफीम का दूध रखने के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया था. पुलिस को अभियुक्त के कब्जे से एक लाख रुपए भी बरामद हुए थे. अदालती आदेश पर पुलिस ने इस राशि को एसबीबीजे की भीनमाल शाखा में जमा कराए थे.

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बैंक को जांच में पता चला कि एक लाख रुपए की राशि में से 84 हजार पांच सौ रुपए के जाली नोट हैं. इस पर बैंक के नोडल अधिकारी ने 15 दिसंबर 2015 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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