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जयपुर में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 6 प्रतिष्ठान सील, 25 हजार रुपए वसूला जुर्माना

जयपुर में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 6 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है. साथ ही 25 हजार 100 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है.

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जयपुर में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 6 प्रतिष्ठान सील

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Published : May 12, 2021, 10:21 PM IST

जयपुर.ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर बुधवार को 6 प्रतिष्ठानों को सील किया है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 25 हजार 100 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया.

हेरिटेज नगर निगम के आदर्श नगर जोन उपायुक्त रामकिशोर मीणा के नेतृत्व में टीम ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर पप्पू सब्जी भंडार और लक्ष्मी मिष्ठान भंडार को सील किया. इसी तरह हवामहल आमेर जोन उपायुक्त सुरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने जोरावर सिंह गेट स्थित लक्ष्मी रेस्टोरेंट को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर सील किया, जबकि सिविल लाइन जोन उपायुक्त रामकिशोर मेहता के नेतृत्व में टीम ने कबीर मार्ग गोपाल बाडी रोड पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दो प्रतिष्ठान सील किये. साथ ही 5 हजार 600 रुपये का कैरिंग चार्ज भी वसूला.

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वहीं ग्रेटर नगर निगम के मानसरोवर जोन में उपायुक्त आभा बेनीवाल के नेतृत्व में टीम ने महारानी फार्म रोड और पत्रकार रोड पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 9 हजार रुपए का जुर्माना वसूला, जबकि सांगानेर जोन में मालपुरा गेट के पास कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाए जाने पर सुलेमान मीट शॉप को सील किया गया. इसी तरह मुरलीपुरा जोन में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 10 हजार 500 रुपए जुर्माना वसूला गया है.

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