राजस्थान

rajasthan

जरूरी वस्तुओं की मनमानी कीमत वसूलने पर 5 फर्मों पर लगा 20 हजार रुपए का जुर्माना

By

Published : May 5, 2021, 9:03 PM IST

कोरोना संकट के दौर में आवश्यक वस्तुओं की मनमानी कीमत वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस बीच विभाग ने प्रदेशभर में कार्रवाई करते हुए पांच फर्मों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

jaipur news, firms imposed fine
जरूरी वस्तुओं की मनमानी कीमत वसूलने पर 5 फर्मों पर लगा 20 हजार रुपए का जुर्माना

जयपुर. कोरोना संक्रमण मद्देनजर प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं वाजिब दाम पर मिले. इसके लिए विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा बुधवार को 39 जगहों पर निरीक्षण किए गए. निरीक्षण के दौरान मेड़ता सिटी, अजमेर, बसवां और भीनमाल में एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वाले एवं पीसीआर नियम की अवहेलना करने वाले 5 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि नागौर जिले के मेड़ता सिटी में मालपानी किराना स्टोर द्वारा तंबाकू के पैकेट एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचे जा रहे थे. टीम द्वारा 5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया, जबकि चारभुजा मेडिकल स्टोर द्वारा N-95 मास्क पर पीसीआर नियम के तहत सूचनाओं का डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया. शासन सचिव ने बताया कि दौसा जिले के बसवां स्थित गुर्जरमल स्टोर द्वारा तम्बाकू उत्पाद एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था. इस पर टीम द्वारा पीसीआर के नियम के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.

यह भी पढ़ें-खुद को दूल्हा बताकर शॉपिंग करने पहुंचा तहसीलदार, गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर की कार्रवाई

उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में लिली प्रोविजन स्टोर पर नमकीन के पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत डिक्लेरेशन की सूचना प्रदर्शित नहीं पाई गई. जिस पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि जालौर जिले के भीनमाल कस्बे में नंदलाल धर्मदास किराना स्टोर द्वारा खाद्य तेल के पैकेट के एमआरपी से अधिक रुपए लेते पाए जाने पर जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details