जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने सरकारी भूमि पर पट्टे काटने के मामले में सरनाडूंगर पंचायत के तत्कालीन सरपंच ताराचंद हिंगोनिया और ग्राम सचिव कुसुम भाटी सहित 13 लाभार्थियों को 5 साल की सजा सुनाई है.
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अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए लाभार्थियों कल्याण सहाय, रामप्यारी, सीतादेवी, सीताराम, बनवारीलाल, अर्जुन, मंजूदेवी, मालीराम, कालूराम, भगवानसहाय, छीतरमल, ओमप्रकाश और अनूपकुमार सैन पर कुल एक लाख 95 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जबकि प्रकरण से 14 लोगों को दोषमुक्त किया गया है. वहीं, एक आरोपी की मौत हो चुकी है.