भीलवाड़ा.शहर में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. बता दें कि दोषी युवक ने 4 साल पहले प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग का अपहरण कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 7 फरवरी 2016 को प्रतापनगर थाने में पीड़िता के माता-पिता ने मामला दर्ज करवाया था कि मेरी पुत्री कल से घर नहीं लौटी है. क्षेत्र में ही रहने वाले कैलाश प्रजापत ने उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अहमदाबाद ले गया. जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.