भिवाड़ी (अलवर).बीते दिनों जिला कलेक्टर ने व्यापरियों और उद्योगपतियों के साथ संयुक्त बैठक की थी. इसमें निर्णय लिया गया था कि 6 अगस्त से 19 अगस्त तक अतिआवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोली जाएंगी. इसके अतिरिक्त सभी दुकानों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा. लेकिन कई दुकानदार कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे.
बिना अनुमति दुकान खोलने पर व्यापारियों का चालान शिकायत पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने बाजारों में गश्त की तो देखा गया कि कई दुकानदारों ने जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना करते हुए आधा शटर कर दुकानें खोली हुईं थीं. उन सभी के खिलाफ संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत चालान कर दिया.
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तिजारा तहसीलदार अरविंद कविया ने बताया कि सुबह 7 से 11 के बीच कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सामान की खरीद के लिए दुकानें खोलने की छूट दी गई है, लेकिन उसमें भी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है. पिछले तीन-चार दिन से शिकायत मिलने के बाद देखा गया तो बगैर अनुमति के दुकानें खोली जा रहीं हैं. दुकानदार कंटेमेंट जोन की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं. दुकानदारों को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन वे बाज नहीं आए. इसके बाद सख्ती करते हुए कई दुकानदारों के चालान काटे गए और दोबारा नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत चालान कर कार्रवाई की जाएगी.