अलवर. जिले की पॉक्सो अदालत नंबर 2 ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया है और आरोपी को 45 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. इसी मामले में पीड़िता के परिवार से मारपीट करने के आरोप में तीन आरोपियों को 323 का दोषी मानते हुए न्यायालय ने 1 महीने की सजा सुनाई है.
पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा आरोपी ने देर रात पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था और जब घर वालों को पता लगा तो मुख्य आरोपी के अन्य साथियों ने उनके साथ मारपीट भी की. पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 की विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि 2016 को कठूमर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था.
रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता रात को घर में सो रही थी और कमरे के गेट खुले हुए थे. तभी आरोपी सतीश उसके कमरे में आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. पीड़िता ने छूटने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना. उसके बाद जब पीड़िता चिल्लाई तो घर वाले कमरे में आए और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया. इस दौरान आरोपी के कुछ साथी घर के बाहर ही खड़े हुए थे और वह तुरंत घर के अंदर आए. उनमें राजूराम, बोहरा और भरत सिंह यह तीन लोग थे. जिन्होंने पीड़िता के परिवार के साथ मारपीट की और वहां से फरार हो गए.
पढ़ें-5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के खिलाफ एसएफआई ने निकाली आक्रोश रैली
पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया. पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह ने कठूमर थाना क्षेत्र निवासी सतीश को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा से दंडित किया है और 45 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं सतीश के साथ आए राजूराम बोहरा व भरत सिंह को 323 का दोषी मानते हुए 1 महीना की सजा सुनाई गई है. वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है.