अजमेर.कोरोना महामारी के चलते किये गए लॉकडाउन को लंबा वक्त बीत चुका है. सरकार ने लॉकडाउन 4 में कई राहत दी है. लेकिन कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में छूट का लाभ लोगों को नहीं मिलेगा. ऐसे में कर्फ्यू क्षेत्र के लोगों को आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलने की स्वीकृति है.
क्या हैं बाहर निकलने के नियम
लॉकडाउन 4 के साथ ही राज्य सरकार ने कई तरह की छूट लोगों को दी है. राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में जाने को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी अब नहीं है. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक व्यक्ति अपने निजी वाहन से यात्रा कर सकता है. इसके लिए किसी प्रकार की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है. लेकिन इस दौरान व्यक्ति को जारी गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करना होगा. दुपहिया वाहन पर एक और चौपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाने की स्वीकृति दी गई है. लेकिन, इस दौरान मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करनी होगी.
क्या हाल है कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों के नियम
कर्फ्यु ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अभी भी नियमों की जटिलता को पार करने की चुनौती है. पहली बात तो कर्फ्यू क्षेत्र में घर से बाहर नहीं निकल सकते. लेकिन, किसी को बाहर जाना है तो पहले क्षेत्र में ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी से संपर्क करके कर्फ्यू क्षेत्र से बाहर जाने का सही कारण बताना होगा. इसके बाद पुलिसकर्मी नागरिक के बाहर निकलने के कारण की जानकारी संबंधित थानों को देंगे. मसलन यदि बाहर यात्रा के लिए नागरिक को पास की जरूरत है तो पहले उसे जेएलएन अस्पताल में जाकर स्क्रीनिंग करवानी होगी. तत्त्पश्चात एडीएम सिटी कार्यालय में एप्लिकेशन के साथ अस्पताल की स्क्रीनिंग रिपोर्ट देनी होगी. साथ ही वाहन की आरसी और लाइसेंस की प्रति भी आवेदन के साथ लगानी होगी.