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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 30 हजार रुपये का जुर्माना

अजमेर के विशिष्ट न्यायालय ने मानसिक विक्षिप्त नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा

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Published : Jan 13, 2021, 11:04 PM IST

अजमेर.जिले के विशिष्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रतनलाल मूड ने बुधवार को पॉस्को एक्ट के तहत विकास उर्फ कालू को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है. साथ ही उसके ऊपर कुल मिलाकर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा भी निहित है.

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा

मामले की जानकारी देते हुए विशेष न्यायालय के लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार ने बताया कि घटना अजमेर के अलवर गेट थाने की है. जहां पर विकास उर्फ कालू ने घर पर रह रही 13 वर्षीय अकेली मानसिक विक्षिप्त लड़की, जिसकी की माता जी का देहांत हो चुका था और पिता मजदूरी करने बाहर गए हुए थे, उसको टॉफी चॉकलेट का लालच देकर के अपने साथ ले गया और वहां उसने उसके साथ में दुष्कर्म किया.

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पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों और 20 दस्तावेज के आधार पर पॉक्सो न्यायालय में केस दर्ज किया. जहां पर आज विशेष न्यायालय ने इस मामले में सजा सुनाई है.

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