अजमेर.राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट परीक्षा- 2021) के मुख्य समन्वयक डॉ. डीपी जारोली ने 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा को लेकर सभी जानकारियां प्रेसवार्ता के माध्यम से रखी हैं.
डॉ. जारोली ने लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय की परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर जानकारी देते हुए कहा कि पूरे राज्य में 4 हजार 19 परीक्षा केंद्रों पर दो सत्रों में 25 लाख 35 हजार अभियार्थी परीक्षा देंगे. दोनों लेवल के लिए कुल 16 लाख 51 हजार 812 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. बोर्ड चेयरमैन डीपी जारोली ने बताया कि द्वितीय स्तर की की परीक्षा में 3 हजार 993 परीक्षा केंद्रों में कुल 12 लाख 67 हजार 539 और प्रथम स्तर की परीक्षा में 3 हजार 993 परीक्षा केंद्रों पर 12 लाख 67 हजार 983 परीक्षार्थी परीक्षा में पंजीकृत किए गए हैं.
मुख्य समन्वयक डॉ. डीपी जारोली ने दी जानकारी परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचें..
उन्होंने बताया कि दो लेवल की परीक्षा के लिए 9 लाख 13 हजार 503 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर आवश्यक सुरक्षा जांच के लिए परीक्षा प्रारंभ होने से न्यूनतम 1 घंटे पहले पहुंचना आवश्यक होगा. किसी भी परीक्षार्थी को प्रथम पारी में सुबह 9:30 बजे एवं द्वितीय पारी में दोपहर 2:00 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा. यानी परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेना आवश्यक होगा. इसके बाद परीक्षा केंद्र का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा.
सेंटर के सीसीटीवी फुटेज बाहर भी दिखेंगे..
उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र सुबह 8:30 बजे से खुले रहेंगे. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम दो पुलिसकर्मी, दो महिला पुलिसकर्मी और दो होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि प्राइवेट संस्थाओं के भवन निजी स्कूलों में लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद करवाया गया है. यहां पर केवल बोर्ड की ओर से लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे ही परीक्षा केंद्र पर नजर रखेंगे. उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूलों और निजी शिक्षण संस्थाओं में लगे सीसीटीवी फुटेज बाहर भी देखे जा सकते हैं.
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मास्क की व्यवस्था सेंटर पर होगी..
डॉ जारोली ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत ने मास्क को लेकर सभी जिलों में निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर मास्क की व्यवस्था की जाए. उन्होंने बताया कि नकल एवं अनुचित साधनों पर रोकथाम की दृष्टि से सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में नया सर्जिकल मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा. पुराना मास्क के विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र के बाहर ही उतारना होगा. बोर्ड ने रीट की सभी जिला संचालन समिति को सूचित किया है कि उनके जिले में परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर नए सर्जिकल मास्क सभी परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध करवाए जाएं. इनकी खरीद के लिए भुगतान का पुनर्भरण बोर्ड की ओर से किया जाएगा.
पेपर आउट/नकल में लिप्त कार्मिक होगा बर्खास्त..
डॉ जारोली ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बोर्ड से जुड़ा कोई भी कार्मिक प्रश्न पत्र आउट करने की या नकल करने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध बर्खास्तगी की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी. इसके अलावा यदि निजी विद्यालय से जुड़ा कोई भी कार्मिक नकल या पेपर आउट की गतिविधियों में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई तथा ऐसे अध्यापक के विद्यालय की मान्यता स्थाई रूप से रद्द कर दी जाएगी.
10 जिलों के अति संवेदनशील सेंटर्स पर CCTV से निगरानी..
रीट परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए बोर्ड की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों एवं परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों की गतिविधियों को लाइव देखने के लिए शुक्रवार तक 30 हजार से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं. बोर्ड का लक्ष्य है कि सभी केंद्रों के सभी कक्षाओं की परीक्षा के दौरान सजीव गतिविधियों का प्रसारण बोर्ड में लगे मॉनिटर्स पर किया जाए. सीसीटीवी कैमरों का लाइव प्रसारण देखने के लिए 100 कार्मिकों को लगाया गया है. इसके लिए रीट कार्यालय में विशाल कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.
एक से अधिक आवेदन करने वाले चिन्हित
एक से अधिक परीक्षा आवेदन करने वाले आवेदकों को बोर्ड ने चिन्हित किया है. ऐसे ही परीक्षार्थियों की संख्या 44 हजार है. परीक्षा के दौरान ऐसे आवेदकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं. इस परीक्षा के लिए जिला परीक्षा संचालन समिति की ओर से प्रत्येक 4 परीक्षा केंद्रों पर निम्नतम एक उड़न दस्ता तैनात किया गया है. इसके अतिरिक्त बोर्ड स्तर पर प्रत्येक जिले में बनाए गए विशेष उड़न दस्ते भी जिला स्तर पर परीक्षा केंद्रों की सघन जांच करेंगे. बोर्ड के विशेष उड़न दस्ते कंट्रोल रूम को प्राप्त विशेष सूचनाओं और एक से अधिक परीक्षा आवेदन भरने वाले परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे. ऐसे अभ्यार्थियों पर नजर रखने के परिणाम भी सामने आ रहे हैं प्रदेश में कई जगहों पर एसओजी और पुलिस ने कार्रवाई भी की है.
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फुल स्लीव्स कपड़े, आभूषण की अनुमति नहीं..
द्वितीय स्तर (कक्षा 6 से 8) की परीक्षा प्रथम पारी सुबह 10:00 बजे से 12:30 बजे तक और प्रथम स्तर (कक्षा एक से पांच) की परीक्षा द्वितीय पारी दोपहर 2:30 से 5:00 बजे तक होगी. परीक्षा के समय परीक्षार्थी डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र और आधार कार्ड के साथ अपनी पहचान के संबंध में फोटो युक्त आईडी प्रूफ मय श्याम प्रमाणित फोटो प्रति तथा मूल आधार कार्ड तथा एक अन्य जैसे चुनाव पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, पासपोर्ट इत्यादि अपने साथ रखें. वरना परीक्षा केंद्र में प्रवेश वर्जित रहेगा. परीक्षार्थियों को एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी साथ लानी होगी. परीक्षा कक्ष में मोबाइल ब्लूटूथ या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषेध रहेगा. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में घड़ी, चैन अंगूठी कान के टॉप्स लॉकेट और अन्य कोई भी आभूषण पहनकर नहीं आ सकेंगे. साथ ही पर्स हैंड बैग और डायरी इत्यादि अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे. परीक्षार्थियों की गहन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा.
प्रवेश पत्र गुम हुआ तो केंद्र अधीक्षक देंगे वैकल्पिक प्रवेश पत्र
परीक्षार्थी का कंप्यूटर से डाउनलोड प्रवेश पत्र अचानक गुम होने की स्थिति में केंद्र अधीक्षक को आवेदन पत्र जमा कराने की रसीद, शुल्क जमा कराने की प्रति, पहचान पत्र तथा 50 रूपेश शुल्क जमा कराकर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है. परीक्षार्थियों को निर्देशित किया गया है कि प्रश्नों से संबंधित शिकायतों के बारे में परीक्षा कक्ष में शिक्षक से कुछ भी न पूछें. यदि किसी प्रश्न के बारे में कोई भी शिकायत हो तो परीक्षा समाप्ति के बाद केंद्र अधीक्षक के माध्यम से समन्वयक को लिखित प्रतिवेदन भिजवाया जा सकता है.
नकल करते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई
डॉ. जारोली ने कहा कि परीक्षार्थी अपनी मेहनत के बूते शिक्षक बनने का सपना साकार करें. परीक्षार्थी किसी के बहकावे में न आएं. रीट परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अंतर्गत 3 वर्ष तक का कारावास/ जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.
बोर्ड नियमानुसार अनुचित साधन का उपयोग करने वाले परीक्षार्थी को वर्तमान रीट परीक्षा से निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षार्थी को एक या एक से अधिक वर्षों के लिए रीट परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित किया जा सकता है.