सिवाना (बाड़मेर).राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सिवाना उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान को ज्ञापन सौंपा गया.
राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर दिया सीएम के नाम ज्ञापन ज्ञापन में बताया गया है कि स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने व अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय के मंत्रालयिक संवर्ग के समान वेतनमान एवं पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाने सहित वर्ष 2013 के समझौते के अनुसार मंत्रालयिक संवर्ग के उच्च पदोन्नति हेतु 26,000 पदों में से शेष रहे पदों का आवंटन करते हुए इन पदों पर पदोन्नति हेतु एकबारीय शिथिलन दिया जाने की मांग की.
पंचायतीराज संस्थाओं में वर्ष 2013 में सृजित पदों पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति के पद सृजन की बाधक शर्त को हटाकर मंत्रालयिक संवर्ग के पदोन्नति के उच्च पदों का आवंटन करने की मांग की. साथ ही शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के समाप्त किये गए पदों की पुनः बहाली की जाए. वहीं राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारियों के उच्च पदों पर विगत 5 वर्षों से लम्बित पदोन्नतियां तत्काल किए जाने के निर्देश जारी किए जाने की मांग की.
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वहीं ज्ञापन में बताया कि वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-14 ( 1 ) वित्त / नियम / 2013 दिनांक 30.10.2017 में शिड्यूल 5 में की गई वेतन कटौती के आदेश को निरस्त कर ग्रेड पे 2400 के 3 लेवल एवं ग्रेड पे 2800 के 2 लेवल को 1-1 किये जाने की मांग की.
वहीं कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक ( समकक्ष संवर्ग यथा पटवारी , ग्राम सेवक के अनुसार ) निर्धारित की जाने की बात करते हुए कम्प्यूटर दक्षता ( RSCIT ) की अनिवार्यता होने के कारण मृत राज्य कर्मचारी आश्रित मंत्रालयिक कर्मचारियों को टंकण परीक्षा से मुक्त किया जाना तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों को 2500 रुपये प्रतिमाह कम्प्यूटर दक्षता भत्ता स्वीकृत किये जाने की मांग की.
वहीं नई पेंशन योजना के स्थान पर पूर्ववर्ती पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग की. साथ ही आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम को 6-12-18-24 के अन्तराल से दिया जाए. ग्राम पंचायत के लेखों में तृतीय हस्ताक्षरकर्ता की व्यवस्था करते हुए कनिष्ठ सहायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने बाबत तथा इनके अन्तर्जिला स्थानान्तरण की नियमों में पुनः व्यवस्था किये जाने सहित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के पदों पर पदोन्नति हेतु मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों का कोटा निश्चित किया जाए.