Gwalior: व्यापारी की हत्या में 4 साल बाद District Court का फैसला, 7 आरोपियो को उम्रकैद - जिला न्यायालय ग्वालियर
ग्वालियर। जिले के बहुचर्चित कारोबारी अजय गुप्ता हत्याकांड (Ajay Gupta murder case) मामले में पुलिस ने 7 लुटेरों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये सजा जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश संजय गोयल की कोर्ट ने सुनाई है. 24 सितंबर 2018 की रात 4 लुटेरों ने धर्मकांटे में घुसकर कारोबारी अजय गुप्ता के पेट में गोली मारी थी. धर्मकांटा के ऑफिस में रखा 60 लाख रुपया भी लूट कर ले गए थे. 14 दिन बाद अजय गुप्ता ने दिल्ली के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया. जिसके बाद पुलिस ने हत्या ओर लूट की वारदात में शामिल मास्टरमाइंड रामवीर सिंह कुशवाह सहित 6 लोगों को पकड़ा लिया था. लूट और हत्या का मामला जिला कोर्ट में चल रहा था.पीड़ित पक्ष का कहना है कि, यह जघन्य अपराध है, इसलिए उन्होनें कोर्ट से मृत्युदांड की मांग की थी, लेकिन वो इस मामले में हाईकोर्ट जाएंगे.
Last Updated : Feb 3, 2023, 8:33 PM IST