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शादी पार्टी में लिमिट से ज्यादा भीड़ जुटी तो जुर्माने की कटी पर्ची!

कोरोनाकाल में शादी समारोह के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन तय की है. जिसके तहत विदिशा में अब 20 से ज्यादा लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे. इस बीच एक निजी मैरिज गार्डन में लिमिट से ज्यादा लोग शामिल थे. जिसकी सूचना मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे, और कार्रवाई करते हुए आयोजकों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया.

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Published : Apr 24, 2021, 8:17 AM IST

Updated : Apr 24, 2021, 9:02 AM IST

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शाही समारोह में गाइडलाइन तोड़ने पर तहसीलदार ने लगाया जुर्माना

विदिशा।शादियों का सीजन शुरू हो गया, वहीं इस शुभ मुहूर्त के शुरू होते ही प्रशासन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है. विदिशा के एक निजी मैरिज गार्डन में आयोजित शादी समारोह में प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया. समारोह में लिमिट से ज्यादा लोग शामिल हुए थे. जिसकी जानकारी लगने पर तहसीलदार फौरन एक्टिव हुए, और अमले के साथ मौके पर पहुंच गए. इस दौरान तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए आयोजकों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और सीमित लोगों की मौजूदगी में ही शादी करने के निर्देश दिए.

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आयोजकों पर लगा 5 हजार का जुर्माना

शादी के सीजन के कई शादी-पार्टियां सिर्फ इसलिए टाल दी गईं. क्योंकि कोई भी इसका मजा किरकिरा नहीं करना चाहता. लेकिन ऐसे लोग भी हैं, जो सब ताक पर रखकर जश्न में डूब रहे हैं. प्रशासन ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई कर रही है. लगातार शादी समारोह की मॉनिटरिंग हो रही. प्रशासन सख्ती से इसपर ध्यान दे रही है कि कहीं भी लिमिट से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो. वहीं इस बीच जब विदिशा के एक शादी समारोह में गाइडलाइन के उल्लंघन की जानकारी मिली, तो तहसीलदार प्रशासनिक अमले के साथ पहुंच गए. और आयोजकों पर 5 हजार का जुर्माना लगा दिया.

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शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन

महामारी के इस दौर में कुछ समय तक कहीं भी शादी धूम-धड़ाके से नहीं हो सकेगी, न ही सड़कों पर बारात लगती नजर आएगी. इतना ही नहीं, शादी समारोह में अब दूर-दराज के मेहमान भी दिखाई नहीं देंगे. कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन ने शादी समारोह को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इस नए आदेश के मुताबिक, समारोह में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. शहर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजार भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं. कोरोना कर्फ्यू भी बढ़ाई दिया गया है. ये अब 30 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा.

Last Updated : Apr 24, 2021, 9:02 AM IST

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